Uttarakhand Mukhyamantri Hunar Yojana – उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनायें शुरू की गयी हैं | ऐसे ही कल्याणकारी योजना उत्तराखंड की सरकार के द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक योजना शुरू की गयी है, जिसका नाम उत्तराखंड मुख्यमंत्री हुनर योजना है |
जिसके तहत राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को उनके हुनर के अनुसार निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी | आईये इस आर्टिकल के माध्यम से यह जानते हैं, कि Uttarakhand Mukhyamantri Hunar Yojana क्या है ? इस योजना से इन वर्ग के नागरिकों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ? और इस योजना में आवेदन कैसे किया जाता है ?
Short Notes of Uttarakhand Mukhyamantri Hunar Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री हुनर योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी ? | उत्तराखंड सरकार के द्वारा |
राज्य | उत्तराखंड |
कब शुरू की गयी? | 2015 में |
लाभ | उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा | |
लाभार्थी | राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Uttarakhand Mukhyamantri Hunar Yojana क्या है ?
उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2015 में राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना को लागू किया गया था | जिसके तहत राज्य में निवास करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार नागरिकों को उनके हुनर को पहचानकर विभिन्न प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है |
इस योजना में 18 से 45 वर्ष के मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी समुदाय के नागरिक आवेदन कर सकते हैं | राज्य सरकार के द्वारा इन बेरोजगार नागरिकों को सिलाई, कढाई, बुनाई, प्लंबिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि कई प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा | राज्य सरकार के द्वारा इस प्रशिक्षण के दौरान मानदेय भी दिया जायेगा |
प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके माध्यम से वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 5, 2024
हम “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मूल मंत्र को आत्मसात कर विकसित उत्तराखण्ड की दिशा में आगे बढ़ रहे… pic.twitter.com/y7b0vr26Mb
Uttarakhand Mukhyamantri Hunar Yojana के लाभ एवं विशेषतायें
- Uttarakhand Mukhyamantri Hunar Yojana उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शुरू की गयी है |
- अल्प्संखयक वर्ग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के बेरोजगार ब्यक्ति शामिल हैं |
- मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत राज्य सरकार इन बेरोजगार नागरिकों को उनके हुनर के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी |
- इस योजना के तहत इन बेरोजगार युवाओं को कढाई, बुनाई, चिकनकारी, जरदौजी, पेंचवर्क, रत्न एवं आभूषण, काष्ठ कार्य, कालीन बनाना आदि सिखाया जायेगा |
- राज्य सरकार के द्वारा कौशल प्रशिक्षण के दौरान मानदेय भी प्रदान किया जाता है |
- सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह मानदेय उनके द्वारा किये गए प्रशिक्षण की अवधि तक दिया जायेगा |
- उत्तराखंड सरकार के द्वारा मानदेय की यह राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है |
- इस योजना के सफलतापूर्वक संचालन का जिम्मा राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम को दिया गया है।
प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला मानदेय
प्रशिक्षण की अवधि | मानदेय |
100 घंटे | 2000 रुपये |
150 घंटे | 2500 रुपये |
250 घंटे | 3000 रुपये |
300 घंटे | 4500 रुपये |
मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना
Uttarakhand Mukhyamantri Hunar Yojana Eligibility (पात्रता)
- Uttarakhand Mukhyamantri Hunar Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित होना चाहिए
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए |
- आवेदन करने वाला आवेदक कम से कम पांचवीं कक्षा पास होना चाहिए |
- आवेदक की शिक्षा उत्तराखंड बोर्ड या फिर मदरसे से दोनों से मान्य होनी चाहिए |
- इस योजना में सूचना प्रौद्योगिकी वाले ब्यवसाय में प्रशिक्षण चाहने वाले ब्यक्ति की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए |
- मुख्यमंत्री हुनर योजना में ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की सालाना आय 3,50,000 होनी चाहिए |
- शहरी क्षेत्र के आवेदक के परिवार की सालाना आय 4,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Uttarakhand Mukhyamantri Hunar Yojana Documents (जरुरी दस्तावेज)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तराखंड मुख्यमंत्री हुनर योजना में आवेदन कैसे करें ?
- इस योजना में आवेदन करने के लिए, सबसे पहले उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदकों को इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरना होगा |
- इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें |
- अब इस आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा कर दें |
- उसके बाद आपके आवेदन फार्म और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा |
- सफल सत्यापन के बाद आवेदक को उनके दिए गए संपर्क नंबर पर भेजे गए टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
FAQ
मुख्यमंत्री हुनर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गयी है ?
उत्तराखंड
उत्तराखंड मुख्यमंत्री योजना क्या है ?
इस योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को मुफ्त में उनके हुनर के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है | और इसके साथ मानदेय भी दिया जाता है |
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