Rajasthan Palanhar Yojana – राजस्थान सरकार ने एक अनूठी और महत्वपूर्ण कदम उठाया है | राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के लिए एक योजना शुरू की गयी है | इस योजना का नाम राजस्थान पालनहार योजना है | Rajasthan Palanhar Yojana के तहत राज्य के अनाथ बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वह अपना भरण पोषण कर सकें | इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को कपड़े, जूते और स्वेटर आदि के लिए साल भर में अलग से वित्तीय सहायता दी जायेगी |
राज्य सरकार के द्वारा यह एक सराहनीय कदम है | आइये इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं, कि राजस्थान पालनहार योजना क्या है? और इस योजना से अनाथ बच्चों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ? और Rajasthan Palanhar Yojana में कैसे आवेदन किया जाता है ?
Highlights of Rajasthan Palanhar Yojana
योजना का नाम | राजस्थान पालनहार योजना |
योजना शुरू की ? | राजस्थान सरकार ने |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | राजस्थान के अनाथ बच्चे |
लाभ | राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
राजस्थान पालनहार योजना क्या है ?
राजस्थान सरकार के द्वारा Rajasthan Palanhar Yojana को शुरू किया गया है | इस योजना के तहत राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा उन्ही के नजदीकी रिश्तेदार या परिचित को, जो उनको अपने साथ रखने के तैयार हो, उन्हें पालनहार बनाकर उन्हें हर महीने पालन पोषण के लिए 1500 से 2500 रुपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तथा साल भर में इन अनाथ बच्चों के लिए स्टेशनरी, स्वेटर, कपड़े, जूते आदि के लिए 2000 रुपये अलग से प्रदान किये जाते हैं, जिससे की इन अनाथ बच्चों को अच्छा भोजन, शिक्षा, कपड़े, आदि मिल सकें | इस योजना को हर साल Renew किया जाता है |
राजस्थान पालनहार योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता
अनाथ श्रेणी के लिए
- जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह
- 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक 2500 रुपये प्रतिमाह
अन्य श्रेणी के लिए
- जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक 500 रुपये प्रतिमाह
- 6 वर्ष के 18 वर्ष की उम्र तक 1000 रुपये प्रतिमाह
(इन अनाथ बच्चों को राजस्थान सरकार के द्वारा 2 से 6 वर्ष की उम्र तक आंगनबाड़ी भेजना अनिवार्य है तथा 6 से 18 वर्ष की उम्र तक स्कूल भेजना अनिवार्य किया गया है )
राजस्थान सरकार के द्वारा पहले इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने जन्म से 5 वर्ष की उम्र तक 500 रुपये तथा 6 से 18 वर्ष की उम्र तक 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी |
राजस्थान पालनहार योजना के उद्देश्य
राजस्थान सरकार के द्वारा जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, और उन्हें इसकी वजह से बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है | उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, तथा भोजन के लिए मजदूरी करनी पड़ती है | और इन कठिनाईयों में कोई भी रिश्तेदार उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होते |
ऐसे में राजस्थान सरकार के द्वारा इन अनाथ बच्चों के पालन पोषण के उद्देश्य से राजस्थान पालनहार योजना शुरू की गई है | इस योजना के तहत राज्य सरकार उनके नजदीकी रिश्तेदार जो उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो, उन्हें पालनहार बनाकर इन बच्चों के भोजन, कपड़े, शिक्षा आदि के लिए हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करती है |
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Rajasthan Palanhar Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएँ
- राजस्थान पालनहार योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गयी है |
- Rajasthan Palanhar Yojana का संचालन सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है |
- इस योजना के तहत राज्य के अनाथ बच्चों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |
- राजस्थान पालनहार योजना के तहत अनाथ श्रेणी के बच्चों को जन्म से 6 वर्ष की उम्र तक 1500 रुपये महीना दिया जाता है | तथा 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक 2500 रुपये महीना राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है |
- इस योजना के तहत अन्य श्रेणी के बच्चों को जन्म से 6 वर्ष की उम्र तक 500 रुपये हर महीने और 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक 1000 रुपये राज्य सरकार प्रदान करती है |
- इसके अलावा कपड़े, जूते, स्वेटर, आदि खरीदने के लिए सालाना 2000 रुपये की धनराशि अलग से प्रदान की जाती है |
- इस योजना से राज्य के अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने में सहायता मिल सकेगी |
Rajasthan Palanhar Yojana में बच्चों के लिए पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने वाले बच्चे राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए |
- जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो |(अनाथ बच्चे)
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड / आजीवन कारावास की सजा प्राप्त माता-पिता की संतान |
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संतानें |
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संतानें |
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे |
- जिन बच्चों के माता-पिता एड्स से पीड़ित हों |
- विकलांग माता-पिता के बच्चे |
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे |
- तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे |
- एक परिवार से अधिकतम तीन बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं |
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Rajasthan Palanhar Yojana में पालनहार के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility)
राजस्थान पालनहार योजना में जो भी ब्यक्ति पालनहार की जिम्मेदारी लेता है, उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा निम्न पात्रतायें रखी गयी हैं |
- राजस्थान पालनहार योजना में केवल राजस्थान के ब्यक्ति ही आवेदन कर सकता है |
- इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की आय सालाना 120000 से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- देखभाल करने वाले पालनहार को यह सुनिश्चित करना होगा कि, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे आंगनबाड़ी में जाएँ |
- बच्चे की उम्र 6 वर्ष की होने पर, उसे स्कूल में नामांकन करवाना होगा |
- बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए |
राजस्थान पालनहार योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- अनाथ बच्चे के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र |
- आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता पिता के लिए प्रमाण पत्र |
- माता-पिता का तलाक प्रमाण पत्र |
- पुनर्विवाह से सम्बंधित प्रमाण पत्र |
- अगर बच्चे के माता पिता को एड्स है, तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी से प्रमाण पत्र |
- अगर बच्चे के माता-पिता विकलांग हैं, तो चिकित्सा विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र |
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के लिए चिकित्सा विभाग से प्रमाण पत्र |
- पालनहार का आधार कार्ड
- पालनहार का मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण प्रमाण पत्र
- स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
- पालन पोषण प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
राजस्थान पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- Rajasthan Palanhar Yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ |
- उसके बाद SJMS Portal पर क्लिक करें |
- यहाँ पर अगर आप New User हैं, तो यहाँ पर register कर लें |
- और यदि आप यहाँ पर पहले से register हैं, तो Login पर क्लिक करें |
- यहाँ पर SSO ID और Password डालकर Login कर लें |
- उसके बाद यहाँ Dashboard पर पालनहार योजना के icon पर क्लिक करें |
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा, यहाँ पर अपने आधार कार्ड को verify कर लें |
- आधार के verification के बाद Palanhar Registration Application Form खुलकर आ जायेगा |
- इस Application Form के अंदर अपनी सभी आवश्यक जानकारियों को भरें और सबमिट पर क्लिक कर दें |
- उसके बाद बच्चे को जोड़ने के लिए Add Child के बटन पर क्लिक करें |
- अब Add New Child के पेज पर आधार नंबर दर्ज करें और validate button पर क्लिक करें |
- और बच्चे के आधार का वेरिफिकेशन Fingerprint या फिर OTP के माध्यम से कर लें |
- उसके बाद Add Child के पेज पर बच्चे की सभी जानकारियों को भरें, और सबमिट पर क्लिक कर दें |
- अब अगर आप दूसरे बच्चे के नाम को जोड़ना चाहते हैं, तो Add New Child Detail में बच्चे के आधार नंबर डालें और उसे जोड़ें |
- उसके बाद View Application पर क्लिक करके Final Submit बटन पर क्लिक कर दें |
- Final Submit पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन BSSO को Forward हो जाता है |
राजस्थान पालनहार योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट से इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें |
- उसके बाद इस आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियों को भरें |
- अब इस आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेजों को यहाँ पर अटैच करें |
- उसके बाद इस आवेदन फॉर्म को विभागीय जिलाधिकारी के पास या फिर सम्बंधित विकास अधिकारी के पास या फिर ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करें
- इस तरह से आपका इस योजना में आवेदन कर सकते हैं |
FAQ
राजस्थान पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को राजस्थान सरकार कितने रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है ?
– जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह
– 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक 2500 रुपये प्रतिमाह
राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए ?
इस योजना में आवेदन करने के लिये बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए |
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