Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana Benefits, Check Status: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 साल पूरे |

Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana Benefits – प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को 12 सितंबर, 2019 को शुरू किया गया था | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) ने पूरे भारत में भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के पांच साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए पेंशन सुनिश्चित करना है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में वित्तीय सहायता और सुरक्षा मिल सके | 6 अगस्त, 2024 तक, कुल 23.38 लाख किसान पीएम-केएमवाई में नामांकित हो चुके हैं। आईये इस लेख के माध्यम से एक नजर डालते हैं, किसान मानधन योजना क्या है ? Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana Benefits क्या क्या हैं ?

Key – Points of Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana

योजना का नामप्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
आर्टिकल का नामप्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बेनेफिट्स
योजना किसके द्वारा शुरू की गयी थी ?प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा
योजना कब शुरू की गयी थी ?12 सितम्बर 2019
लाभकिसानों को न्यूनतम 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन
लाभार्थीदेश के किसान
आयु सीमा18 से 40 साल
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है ?

पीएम किसान मानधन योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गयी एक कल्याणकारी योजना है | इस योजना की शुरुआत 12 Sep 2019 को की गयी थी | इस योजना के माध्यम से सरकार प्रत्येक ग्राहक को 60 साल की आयु को प्राप्त कर लेने पर न्यूनतम 3000 रूपये की पेंशन की गारंटी प्रदान करती है | 12 सितंबर, 2019 को लॉन्च होने के बाद से, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) भारत के छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के पांच सफल वर्षों का  कार्यान्वयन

2019 में शुरू हुयी इस योजना ने 2024 में 5 साल पूरे कर लिए हैं | इन पांच सालों यह योजना 23.38 लाख किसानों तक पहुँच चुकी है, जिससे ग्रामीण समुदायों के लिए वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है।

पीएम किसान मानधन योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता देकर नामांकन कर सकते हैं। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु तक के लोग 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच योगदान करते हैं।

60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, उन्हें न्यूनतम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। जीवन बीमा निगम (LIC)  के द्वारा इस फंड का प्रबंधन किया जाता है |  इस योजना में  पंजीकरण की सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती है। इस योजना में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana Benefits

  • न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन:– पीएम किसान मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 साल की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी दी जाती है |
  • पारिवारिक पेंशन:- PM-KMY के तहत अगर कोई ग्राहक अपनी पेंशन प्राप्त करते समय मर जाता है, तो ऐसे में उसके जीवनसाथी को परिवार पेंशन के रूप में ग्राहक को मिलने वाली राशि के 50 प्रतिशत के बराबर पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो कि 1500 रुपये प्रति माह है। यह तभी लागू होता है जब पति या पत्नी पहले से ही इस योजना के लाभार्थी न हों। पारिवारिक पेंशन लाभ केवल जीवनसाथी के लिए है।
  • पीएम-किसान लाभ:– एसएमएफ इस योजना में स्वैच्छिक योगदान करने के लिए अपने पीएम-किसान लाभों का उपयोग करना चुन सकते हैं। इसके लिए, पात्र एसएमएफ को नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट-मैंडेट फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे जमा करना होगा। यह बैंक खाते से उनके योगदान के स्वचालित डेबिट को अधिकृत करेगा, जिसमें उनके पीएम-किसान लाभ जमा किए जाते हैं।
  • सरकार द्वारा समान अंशदान:– केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन फंड में ग्राहक  के योगदान के बराबर योगदान देती है।
  • मासिक अंशदान:– अंशदान चार्ट के अनुसार, योजना में प्रवेश के समय किसान की आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक है।

योजना छोड़ने पर मिलने वाले लाभ

  • यदि कोई पात्र ग्राहक योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा किए गए अंशदान का हिस्सा ही उसे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि कोई पात्र ग्राहक योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसके अंशदान का हिस्सा ही उसे पेंशन निधि द्वारा अर्जित संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि किसी पात्र ग्राहक ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना जारी रखने का अधिकार होगा, जैसा कि लागू हो या ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज के साथ या उस पर बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलने का अधिकार होगा।
  • ग्राहक और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद, निधि को वापस फंड में जमा कर दिया जाएगा।

How to Check Status of Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana?

  • प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
  • उसके बाद अपना डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपको pending और complete के दो आप्शन दिखाई देंगे |
  • आपको इन ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद किसान मानधन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
  • इसके बाद इस पेज पर आपको अपने पेंशन अकाउंट नंबर दर्ज करके सर्च पर क्लिक करना है |
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |

FAQ

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत कितनी उम्र के बाद पेंशन प्राप्त होगी ?

इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र होने पर ग्राहक को हर महीने 3000 रूपये पेंशन प्राप्त होगी |

पीएम किसान मानधन योजना में कितने वर्ष तक के आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं ?

18 से 40 साल तक उम्र तक के लोग |

पीएम किसान मानधन योजना के तहत अगर किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कितनी पेंशन प्राप्त होगी ?

इस योजना के अनुसार अगर किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में ग्राहक के पेंशन की राशि के 50 प्रतिशत पेंशन प्राप्त होगी | अर्थात 1500 रूपये महीना पेंशन प्राप्त होगी |

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब की गयी थी ?

12 सितम्बर 2019

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