Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Online Apply Form | बेटी के माता-पिता को हर महीने मिलेंगे 600 रुपये पेंशन  

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Mukhyamantri kanya Abhibhavak Pension Yojana – राज्य सरकारों व केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएँ चलायी जाती रहती हैं | ऐसे ही एक महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना है |

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य में उन माता पिता की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और जिनकी बेटियां हैं | आइये इस आर्टिकल के माध्यम से यह जानते हैं कि mukhyamantri kanya abhibhavak pension yojana क्या है? इस योजना के लाभ क्या हैं, और इस योजना के लिए पात्रता क्या है और मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन किया जाता है |

Overview of Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana

योजना का नाममध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
योजना कब शुरू हुयी ?2013 में
योजना किसने शुरू की ?मध्य प्रदेश सरकार ने
राज्यमध्य प्रदेश
उद्देश्यआर्थिक रूप से कमजोर माता-पिता ,जिनकी बेटी हो, उनकी वित्तीय सहायता करना
लाभार्थीराज्य के नागरिक
आर्थिक सहायता600 रुपये प्रतिमाह
आवेदनप्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

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Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana

मद्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया गया है,  इस योजना के तहत उन माता-पिता को मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है, जिनकी बेटियां हैं, और वह आर्थिक रूप से कमजोर हैं व उनके पास कोई आय का साधन नहीं है |

इस पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार इन अभिभावकों को 600 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे कि उन्हें आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिल सकें |  यह योजना एकल पुत्री वाले माता पिता को मासिक पेंशन प्रदान करती है |

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का मुख्य उदेश्य मध्य प्रदेश में उन माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं | इस योजना के तहत केवल एक बेटी वाले माता पिता को पेंशन मिलेगी, जिससे कि उनका वित्तीय भार कम हो सकें |

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ

  • इस योजना से राज्य के गरीब दम्पतियों को लाभ प्राप्त होगा |
  • इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 600 रुपये हर महीने पेंशन दी जायेगी |
  • सरकार की तरफ से मिलने वाली यह आर्थिक सहायता सीधे अभिभावक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी |
  • Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लाभ सिर्फ उन माता पिता को मिलेगा, जिनकी एक ही पुत्री हो और उसकी शादी कर दी गयी है |
  • इस योजना के माध्यम से वृद्धावस्था में अभिभावकों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा |
  • यह योजना बुजुर्ग माता पिता के लिए काफी लाभदायक रहेगी |

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Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Eligibility Criteria (पात्रता मापदंड)

  • Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से सम्बन्धित होना चाहिए |
  • इस योजना का लाभ केवल एक पुत्री वाले माता पिता को दिया जायेगा या जिनका पुत्र नहीं है |
  • आवेदक की बेटी का विवाह होना आवश्यक है |
  • अभिभावक आयकरदाता नही होना चाहिए |

Required Documents for Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana (जरुरी दस्तावेज)

  • माता – पिता का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • BPL राशन कार्ड
  • महिला है तो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र / परित्यक्ता हेतु  माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित फोटो
  • बैंक पासबुक
  • माता पिता संयुक्त पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Apply Online

  • Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ |
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा
  • उसके बाद MP E District Portal पर क्लिक करें
  • और समाजिक न्याय विभाग का चयन करें |
  • इसके बाद मुख्यमंत्री कन्या पेंशन योजना का चयन करें
  • अब आपके सामने मुख्यमंत्री कन्या पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा |
  • इस आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारियों को  ध्यानपूर्वक भरें
  • अब अपने जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करें |
  • उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर दें |
  • इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी |

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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के कार्यालय से प्राप्त करें और शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद से प्राप्त करें |
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद सारी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें |
  • अब इस आवेदन पत्र के साथ अपने डाक्यूमेंट्स को संलग्न करें |
  • आवेदन पत्र के साथ 50 रुपये के जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एक साथ शपथ पत्र भी भरें, जिसमें लिखा हो कि लाभार्थी की कोई पुत्र संतान नहीं है और लाभार्थी आयकरदाता नहीं है |
  •  उसके बाद इस आवेदन पत्र और अपने सभी दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करें, जहाँ से यह आवेदन पत्र लिया है |
  • अब इस आवेदन पत्र और डाक्यूमेंट्स की जांच कार्यालय के अधिकारीयों द्वारा की जायेगी और उसके पश्चात ऑनलाइन पोर्टल पर लाभार्थी का विवरण भरा जायेगा |
  • अगर जांच में सभी डाक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, तो लाभार्थियों को प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन हस्तांतरित कर दी जायेगी |

FAQ

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की है ?

मध्य प्रदेश सरकार ने

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत बेटी के माता-पिता को कितनी पेंशन दी जाती है ?

इस योजना के तहत जिस दम्पति की एक बेटी हो, उसे 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, वह भी बेटी के शादी के बाद

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